उत्तर प्रदेशलखनऊ

यूपी: डीजीपी ने दिया निर्देश, मानसिक रूप से परेशान और नशेड़ी पुलिसकर्मियों को शस्त्र देकर न कराएं ड्यूटी

यूपी डीजीपी ने जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि बीमार और नशेड़ी पुलिसकर्मी से स्कॉर्ट ड्यूटी लेने पर डिप्टी एसपी व आरआई जिम्मेदार होंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों को शस्त्र देकर ड्यूटी न करवाई जाए।

अस्वस्थ या नशे के आदी किसी पुलिसकर्मी से अगर स्कॉर्ट या गार्ड ड्यूटी कराई गई तो डिप्टी एसपी, पुलिस लाइंस और प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) जिम्मेदार होंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बाबत मातहतों को आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र गार्ड ड्यूटी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होती है। इसमें कोई भी लापरवाही घातक हो सकती है।

डीजीपी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि बीते दिनों कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जहां महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर लगाई गयी सुरक्षा गार्ड/स्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात कर्मियों की अनुशासनहीनता एवं असंतुलित व्यवहार से अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसी घटनाओं से पुलिस की छवि धूमिल होती है। वहीं रक्षक के भक्षक हो जाने से जनता में असुरक्षा की भावना पनपती है।

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