उत्तर प्रदेशलखनऊ

Ghazipur : अब्बास अंसारी के खाने की जांच कराने का कोर्ट ने दिया आदेश, जेल में बताया था जान का खतरा

सीसी कैमरे की निगरानी में अब्बास अंसारी के खाने की जांच कराने का न्यायालय ने आदेश दिया है। बीते छह अप्रैल को न्यायालय में पेश होने पर मऊ विधायक अब्बास अंसारी ने जान को खतरा बताया था।

मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खाने की जांच और सुरक्षा सीसी कैमरे की निगरानी में करने का आदेश कासगंज जेल अधीक्षक को न्यायालय ने दिया है। बीते छह अप्रैल को व्यापारी नेता के जमीन हड़पने के मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने पर विधायक ने जेल में जान का खतरा बताया था।

प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए एमपी/ एमएलए कोर्ट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने आदेश जारी किया है। यह जानकारी विधायक के अधिवक्ता लियाकत अली ने मीडिया को दी है। उधर शनिवार की भोर में 4.36 बजे जिला कारागार से अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के साथ पुलिस कासगंज कारागार लेकर रवाना हो गई।

 

 

मऊ विधायक अब्बास अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि व्यापारी नेता अबू फखर खां की जमीन हड़पने के मामले में बीते छह अप्रैल को एमपी / एमएलए कोर्ट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में सुनवाई थी। इस दौरान कासगंज कारागार से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अब्बास अंसारी न्यायालय में पेश हुए थे।

 

उन्होंने मौखिक तौर से जेल में खतरा बताते हुए कहा कि खाने की जांच नहीं हो रही है। कुछ भी खाने में मिलकर मार दिया जाएगा। साथ ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सीसी कैमरे की निगरानी में रखने के साथ खाने की जांच सीसी कैमरे के सामने कराने का आदेश कासगंज अधीक्षक को न्यायालय ने दिया है।

 

उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए बीते दस अप्रैल को कासगंज कारागार से जिला कारागार लाया गया था। तीन दिन बाद समय पूरा होने पर शनिवार की भोर जिला कारागार से कासगंज कारागार के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ मऊ विधायक को ले जाया गया।

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