आजम खान को कोर्ट से दोहरा झटका, जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज, रामपुर पब्लिक स्कूल पर लगेगा ताला

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर अब ताला लगना तय हैं. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज रद्द करने वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए सोमवार का दिन बहुत बुरा रहा. इस दिन कोर्ट से उनको दोहरा झटका लगा है. एक तरफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको डूंगरपुर केस में सात साल की सजा सुनाते हुए आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद आजम के रामपुर पब्लिक स्कूल पर अब ताला लगना तय हैं.
आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज रद्द करने वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 21 में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार के लीज को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है. मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा था.
रामपुर जिले में तत्कालीन यूपी सरकार ने एक जमीन 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिया था. लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद उस जमीन की लीज रद्द कर दी गई. इसके बाद वहां संचालित हो रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया. लेकिन जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके निर्देश पर इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चल रही थी.