Sultanpur News: जानलेवा हमले में पिता व दो पुत्र दोषी करार, भेजे गए जेल

सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अनुपम शौर्य ने मंगलवार को आरोपी पिता व दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। तीन दोषियों को बुधवार को कोर्ट सजा सुनाएगी।
एडीजीसी क्रिमिनल संजय सिंह के मुताबिक मोतिगरपुर थाने के ढेमा गांव निवासी फिरतू के घर से बाहर निकलने का रास्ता आरोपियों ने बंद कर दिया था। दो अगस्त 2013 को इसके बारे में पूछताछ करने पर गांव के ही शंकर और उसके पुत्र महेंद्र व रवींद्र ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से फिरतू पर जानलेवा हमला कर दिया था। जान बचाकर फिरतू अपने घर में चला गया तो आरोपियों ने घर में भी घुसकर उसे मारा-पीटा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल संजय सिंह ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष ने भी दो गवाह कोर्ट में पेश किए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी शंकर और उसके पुत्र महेंद्र व रवींद्र को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाने के लिए बुधवार को जेल से तलब किया है।