Bulandshahar News: पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को दो वर्ष पांच माह की सजा

अनूपशहर। कोविड नियमों के उल्लंघन में पूर्व विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को एमपी एमएलए कोर्ट अनूपशहर ने 2 साल 5 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा की अवधि तीन साल से कम होने पर कोर्ट ने पूर्व विधायक को जमानत भी दे दी।
विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया कि 11 मई 2020 को चौकी प्रभारी खुर्जा गेट राम नरेश ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने लालच देकर भीड़ को अपने आवास पर एकत्रित किया था। इस पर उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था। गुड्डू ने तथ्यों को छिपाते हुए उस नोटिस को गलत रूप से अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। इसके बाद अपने करीबियों के भी माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित कराया। जिससे यह संदेश गया कि बुलंदशहर पुलिस जनसेवा करने वालों को प्रताड़ित कर रही है। गुड्डू पंडित का यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।
चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने कोविड उल्लंघन और धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। अब एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार चतुर्थ ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक गुड्डू पंडित को कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन और उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के तहत दोषी पाया। इस पर उन्हें 2 वर्ष 5 माह की सजा सुनाई। साथ में 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विवेचक ने आईटी एक्ट की धारा हटा दी थी, इस पर कोर्ट ने इस आरोप से पूर्व विधायक को दोष मुक्त कर दिया।
अक्तूबर 2023 में भी हुई थी 14 माह की सजा
2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा निवासी राकेश शर्मा को धमकी देने और चौथ वसूली के मामले में भी अक्तूबर 2023 में गुड्डू पंडित को 14 माह कारावास की सजा सुनाई गई थी।