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वाहन चालक बिलकुल भी न करें फास्‍टैग से जुड़ी ये 5 गलतियां, वरना टोल पर लगेगी पेनाल्‍टी

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Fastag news : दिल्‍ली परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी और ट्रांसपोर्ट एक्‍सपर्ट अनिल छिकारा बताते हैं कि वाहन चालकों की छोटी-सी गलती की वजह से फास्‍टैग लगे होने के बावजूद पेनाल्‍टी चुकानी पड़ सकती है.

नई दिल्‍ली. अगर आप वाहन से नियमित रूप से शहर से बाहर जाते हैं, हाईवे या एक्‍सप्रेसवे से सफर के दौरान टोल प्‍लाजा में टोल चुकाते हैं. ऐसे वाहन चालकों के लिए यह काम की खबर हो सकती है. उनकी जेब हल्‍की होने से बच सकती है. टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग से जुड़ी पांच गलतियां वाहन चालकों के लिए भारी पड़ सकती है. सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी के बाद से लागू फास्‍टैग के नए वाहन चालकों के लिए भारी पड़ेंगे.

दिल्‍ली परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी और ट्रांसपोर्ट एक्‍सपर्ट अनिल छिकारा बताते हैं कि वाहन चालकों की छोटी सी गलती की वजह से फास्‍टैग लगे होने के बावजूद उन्‍हें पेनाल्‍टी चुकानी पड़ती है. देश में लगभग 98 प्रतिशत की पहुंच दर और 8 करोड़ से अधिक वाहनों पर फास्‍टैग लगा है. वाहन चालक वो पांच कौन सी गलतियां अधिक करते हैं, जिनकी वजह से पेनाल्‍टी चुकानी पड़ सकती है. इनसे कैसे बचा जा सकता है. आइए जानें-

वाहन चालक फास्‍टैग लगाने के बजाए उसे डैसबोर्ड में रखते हैं और टोल प्‍लाजा पहुंचने पर उसे निकालकर बाहर रखते हैं, इस वजह से समय लगता है. पीछे लाइन में लगे वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है. ये वाहन चालक इसलिए फास्‍टैग विंडस्‍क्रीन पर न लगाकर अंदर रखते हैं, उन्‍हें लगता है कि शायद किसी टोल प्‍लाजा में जुगाड़ चल जाए और टोल देने से बच जाएं. ऐसे वाहन चालकों पर भी कार्रवाई होगी.

कुछ वाहनों में दो-दो फास्‍टैग लगे होते हैं. इनमें एक पुराना जो बेकार हो चुका होता है और दूसरा नया होता है. इस तरह भी कार्ड रीडर को फास्‍टैग रीड करने में समय लगता है. कई बार टोल कर्मी मैन्‍युअल ही कार्ड रीड करना पड़ता है. ऐसे लोगों पर भी पेनाल्‍टी लग सकती है.

एक फास्‍टैग को दो-दो वाहनों में इस्‍तेमाल किया जा रहा है. पहली बात यह रिवर्ज बैंक के आदेशों का उल्‍लंघन है. इसके अलावा कोई फास्‍टैग कार का है, उसमें कार का नंबर दर्ज है. इस फास्‍टैग को कमर्शियल वाहन पर लगाकर जाते हैं तो टोल प्‍लाजा पर कार्ड रीडर मशीन इसे नंबर के आधार पर छोटी गाड़ी का टोल लेते हैं. हालां‍कि टोल लगी स्‍क्रीन पर नंबर आता है लेकिन अगर टोल कर्मी नहीं देख पाए तो गाड़ी निकल जाती है. इस तरह राजस्‍व का नुकसान हो रहा है. ऐसे वाहन चालकों से भी पेनाल्‍टी ली जा सकती है. सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी के बाद ऐसे वाहनों से पेनाल्‍टी ली जाएगी.

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