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न्यायालय द्वारा विक्रम पैलेस के अवैध निर्मित पर लगी रोक

जस्ट एक्शन संवाददाता

ब्यूरो चीफ मनसाफ कुमार 

 

सम्भल । विक्रम पैलेस संभल के स्वामियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण के इस्तेमाल पर रोक । विक्रम पैलेस विवाह घर संभल के स्वामी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पुनिया, कुमुद पूनिया ने काजल दीप वाष्णैय एडवोकेट के आवास की दक्षिणी दिवार से सट- कर लैट्रिन बाथरूम फुव्वारे का निर्माण अवैध रूप से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया हुआ है। जिससे लगातार उनके आवास की दक्षिणी दिवार पर शीलन आने से दिवार क्षतिग्रस्त हो रही है। गौर तलब है कि विक्रम पैलेस विवाह घर के स्वामियों द्वारा संभल महा योजना 2021 के विपरीत आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि हेतु भोजनालय कैंटीन रेस्टोरेंट का मानचित्र अपने प्रभाव मे स्वीकृत कर लिया था इसके स्थान पर वैवाहिक आयोजन किए जाते हैं और वहां कोई भोजनालय रेस्टोरेंट व कैंटीन संचालित नहीं है जिससे आसपास के रहने वाले निवासीगण दिक व परेशान होते रहते हैं काजलदीप वार्ष्णेय द्वारा विक्रम पैलेस के मालिकों से शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने के लिए कहा जाता है तब काजल दीप वार्ष्णेय ने मजबूर होकर न्यायालय में बाद दायर किया। जिसमें न्यायालय संभल स्थित चंदौसी सिविल जज सी- नयर डिवीजन मयंक त्रिपाठी द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2023 को आदेश पारित करते हुए विक्रम पैलेस विवाह घर स्वामियों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पुनिया व कुमुद पूनिया को वर्जित किया कि वे स्वयं अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध रूप से निर्मित किए गए लैट्रिन बाथरूम फुव्वारे को उपयोग में ना लाएं और वादी काजलदीप वाष्णेय के आवास की दक्षिणी दिवार में पानी व सीलन आने से रोक अथवा वादी के आवास की दक्षिणी दिवार की ओर ऐसा परिवर्तन करें जिससे की वादी काजलदीप वार्ष्णेय के शांतिपूर्ण उपयोग में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो।

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