डूंगरपुर केस: UP के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा, 8 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा

डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही आठ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. उनके साथ चार आरोपियों को 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
यूपी के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही तीन दोषियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल हैं. 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चारों लोगों को दोषी करार दिया था. सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
. आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना
2. आईपीसी की धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना
3. आईपीसी की धारा 504-506 के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना
पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और बरकत अली-
1. आईपीसी की धारा 452 के तहत 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना
2. आईपीसी की धारा 427, 506, 504 के तहत 1 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना