पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये।
अन्यथा की स्थिति पर बैंक के माध्यम से वसूली की जायेगी।

रजनीश कुमार प्रजापति ब्यूरो चीफ
गाजीपुर 08 दिसम्बर, 2023 (जस्ट एक्शन) – कोषागार निदेशालय उ०प्र० के लखनऊ के आदेश दिनांक 20.09.2023 द्वारा समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० को संबोधित प्रचार-प्रसार हेतु निम्न निर्देश दिये गये है जिसमें ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे है, जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। इस संबंध में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यथा स्थिति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह ध्यान रहे कि ऐसे किसी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद के समस्त पेंशनरो को सूचित किया है कि इस कोषागार द्वारा प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार को इनके परिजनों द्वारा तत्काल मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ कोषाकार कार्यालय को सूचित किया जाये। अन्यथा की स्थिति पर बैंक के माध्यम से वसूली की जायेगी।