अकबर नगर की सरकारी जमीन खाली करें’ हाई कोर्ट ने दिया आदेश, साथ में दे दी ये बड़ी राहत

Lucknow News : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अकबर नगर के झुग्गीवासियों को 31 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पुनर्वास के लिए झुग्गीवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का निर्देश सरकार को दिया है.
लखनऊ. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर के झुग्गीवासियों को 31 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एलडीए 31 मार्च के बाद उस जगह को साफ करवाए.जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई केार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कुकरैल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर 40 साल से अवैध कब्जा कर रहे झुग्गीवासी से कहा कि वे 31 मार्च तक जगह खाली कर दें. यह आदेश जस्टिस विवेक चैधरी एवं जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राजू साहू सहित तमाम झुग्गीवासियों की ओर से दाखिल करीब 6 दर्जन रिट याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया.
याचिकर्ताओं ने यह जरूर स्वीकार किया था कि वे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं लेकिन दलील दी थी कि उन्हें सरकार की पुर्नवास नीति के तहत ही हटाया जाए. दूसरी ओर एलडीए का कहना था कि सरकार झुग्गीवासियों के पुर्नवास की बात पहले से कह रही है. एलडीए का कहना था कि स्लम एरिया की सारी गंदगी गोमती नदी में गिरती है और यह नदी लखनऊ के 50 लाख से अधिक रहवासियों के पेयजल का स्रोत है.