उत्तर प्रदेशगाजीपुर

पुनरीक्षण अभियान की समाप्ति तक जनपद का कोई भी अर्ह मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने से न रह जाय।

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 तक निर्धारित है।

रजनीश कुमार प्रजापति ब्यूरो चीफ 

 

गाजीपुर 08 दिसम्बर, 2023 (जस्ट एक्शन) – अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने का कार्यक्रम गतिमान है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27.10.2023 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 तक निर्धारित है। इस सम्बन्ध में जनपद में निरन्तर निर्देश परिचालित किये जा रहे है और विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जनपदवासियों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है कि प्रस्तावित तिथियों के अंतर्गत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समाप्ति तक जनपद का कोई भी अर्ह मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने से न रह जाय। अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है कि “CHARITY BEGINS AT HOME” अर्थात् किसी भी अच्छे कार्य की शुरूआत सर्वप्रथम स्वयं के स्तर पर होती है। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि जनपद में अवस्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के सभी अधिकारी और कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका एवं उनके परिवार के समस्त अर्ह सदस्यों का नाम निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचक नामावली में अवश्य सम्मिलित हो जाय तथा यदि सभी अर्ह सदस्य पूर्व से ही मतदाता हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य चेक कर लें कि ताकि ससमय अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही, यदि कोई हो, करते हुए मतदान दिवस को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 समाप्त होने में मात्र एक सप्ताह शेष है। अतएव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

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