उत्तर प्रदेशगाजीपुर

गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला देते हुए दोषी करार दिया है।

मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख का जुर्माना

रजनीश कुमार प्रजापति ब्यूरो चीफ

गाजीपुर।(जस्ट एक्शन ) करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले में आखिरकार एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला देते हुए दोषी करार दिया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के जज श्री अरविन्द मिश्रा ने ये फैसला दिया है। जिसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख का जुर्माना एवं जुर्माना जमा न करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा तथा अभियुक्त सोनू यादव को 5 वर्ष का कारावास एवं एक लाख जुर्माना तथा जुर्माना जमा ना करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा। इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी सहित समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि 2009 में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी। वहीं इसके बाद एक व्यक्ति मीर हसन ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद 2010 में गैंगचार्ट बनाया गया था।

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