आगरा में छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी के आरोपी को अदालत से जमानत

आगरा। छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप में दर्ज मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुंदन किशोर सिंह की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी की जमानत के लिए दलीलें पेश की गईं।
बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई और आरोपी का घटना से कोई संबंध नहीं है। इन दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
मामला आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आरोपी पर छात्रा को परेशान करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। प्रकरण में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
अदालत से जमानत मिलने का अर्थ आरोपी को मामले में दोषमुक्त किया जाना नहीं है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में आगे निर्णय होगा।
Poonam Report.



