उत्तर प्रदेशओपिनियनबड़ी खबरराज्यसहारनपुर

सहारनपुर मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6.41 करोड़ की वसूली पर रोक

[tta_listen_btn listen_text="खबर सुनें" pause_text="Pause" resume_text="Resume" replay_text="Replay" start_text="Start" stop_text="Stop"]

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।

मामला कलेक्ट्रेट परिसर की 315 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने धार्मिक ढांचे से जुड़ा है। प्रशासन ने इसे अनधिकृत कब्जा बताया था, जबकि मस्जिद कमेटी ने इसे पुरानी और वक्फ में दर्ज संपत्ति बताया। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद सितंबर में प्रशासन ने ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में कार्रवाई को चुनौती दी।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और प्रशासन को अपना पक्ष रखना होगा। फिलहाल 6.41 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक है और अगली सुनवाई में मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

Poonam Report

Related Articles

Back to top button