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Bengal: महुआ मोइत्रा को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, 5 अक्टूबर तक पुलिस की सख्त कार्रवाई पर रोक

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान 5 अक्टूबर तक पुलिस को किसी भी सख्त या दंडात्मक कार्रवाई से परहेज करने का निर्देश दिया है।

मामला एक शिकायत और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई से संबंधित है। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से अदालत में अपनी दलीलें पेश की गईं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा है।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतरिम राहत के रूप में है और मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। अगली सुनवाई तक पुलिस को अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।

फिलहाल मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही अदालत आगे का निर्णय देगी।

Poonam Report

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