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गन्ना आवंटन मामले में हाईकोर्ट सख्त, चीनी मिलों की अनुमानित जरूरत के आधार पर आवंटन पर जोर

चीनी मिलों को गन्ने की कम आपूर्ति से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि गन्ने का आवंटन चीनी मिलों की वास्तविक और अनुमानित जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि मिलों को पर्याप्त कच्चा माल मिल सके।

मामले में कम गन्ना आपूर्ति को लेकर उठे सवालों पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। अदालत ने गन्ना आवंटन की प्रक्रिया और मिलों की जरूरत के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है।

मामले की अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित विभाग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हालांकि उपलब्ध ताजा खोज में इस आदेश के विस्तृत तथ्य नहीं मिले हैं, इसलिए इससे जुड़े अतिरिक्त आंकड़े या नाम बिना पुष्टि के नहीं जोड़े जा रहे हैं।

Poonam Report

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