Delhi High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के उस नियम को बरकरार रखा है, जिसके तहत टीवी चैनल एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट ही विज्ञापन प्रसारित कर सकते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने कहा कि यह नियम दर्शकों के हितों की रक्षा करने और अत्यधिक विज्ञापनों पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले के बाद सभी टीवी प्रसारकों को ट्राई के निर्धारित विज्ञापन समय का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से दर्शकों को लगातार और संतुलित कार्यक्रम देखने का अनुभव मिलेगा, जबकि प्रसारकों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रसारण करना होगा।
फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्राई का यह नियम प्रभावी बना रहेगा और संबंधित प्रसारकों को इसका पालन करना होगा।
(Poonam Report)



