उत्तर प्रदेशगाजीपुर

सुनवाई के बाद मिलावटखोरी के आरोपियों पर कार्रवाई की गई

सादात, सैदपुर एवं कासिमाबाद के दुकानदारों पर कुल 3 लाख 30000 का जुर्माना लगाया गया

रजनीश कुमार प्रजापति ब्यूरो चीफ 

गाजीपुर।(जस्ट एक्शन ) बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान दुकानों से लिए गए नमूनों में कईयों के नमूने लैब में जांच के बाद मानक के अनुरूप नहीं निकले। जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई के बाद मिलावटखोरी के आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। सादात के हुरमुजपुर स्थित राकेश प्रजापति की दुकान पर सोनपापड़ी में मिलावट मिलने पर 35 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं कैथवलियां के मुहम्मदपुर में मेवालाल गुप्ता को बिना पंजीकरण के छेनायुक्त मिठाई बेचने पर 35 हजार, दिलावपट्टी बिरनो के शैलेंद्र जायसवाल को खराब मूंगफली बेचने पर 10 हजार, सैदपुर के राजनपुर मुड़ियार में अमित यादव को मिलावटी पनीर बेचने पर 35 हजार, सैदपुर के वार्ड 13 स्थित रमेश चंद्र मोदनवाल को मिथ्याछाप परवल की मिठाई बेचने पर 40 हजार, सैदपुर के मालवीय नगर में आशा गुप्ता पत्नी स्व. ओमप्रकाश गुप्ता को मानक से नीचे मखाना लावा बेचने पर 35 हजार, सैदपुर के वार्ड 10 आजाद नगर में गुंजन जायसवाल को मानक के नीचे रंगीन कचरी बेचने पर 35 हजार, नंदगंज के नैसारा में हरिश्चंद्र सिंह यादव को मिलावटी खोआ बेचने पर 35 हजार, कासिमाबाद के असना में संजय गुप्ता द्वारा बिना बिल बाउचर के मिथ्याछाप सूजी टोस्ट बेचने पर 35 हजार व कासिमाबाद के सोनबरसा में सोनू गुप्ता द्वारा मिथ्या छाप कैंडी बेचने पर 35 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सभी को सख्त चेतावनी भी दी गई। सभी 10 मामलों में एडीएम वित्त व राजस्व के न्यायालय द्वारा कुल 3 लाख 30 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया गया है और समय से जुर्माना न जमा किए जाने पर आरसी काटने की भी कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button