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यूपी में दूसरे बच्चे के लिए दो साल का अंतर जरूरी नहीं, मिलेगी मातृत्व छुट्टी

उत्तर प्रदेश में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। अब दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश लेने के बीच दो साल का अनिवार्य अंतर रखने की शर्त लागू नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि केवल दो साल का अंतर न होने के आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 अगस्त 2026 को नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत पात्र महिला सरकारी कर्मचारी सेवा अवधि में दो बार 180 दिन का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। यह सुविधा गोद लिए गए बच्चों के मामलों में भी लागू की गई है।

इस फैसले से उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके दूसरे बच्चे के जन्म के समय पहले मातृत्व अवकाश के बाद दो साल की अवधि पूरी नहीं हुई थी। अब केवल इस आधार पर छुट्टी रोकने की व्यवस्था नहीं रहेगी।

Poonam Report

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