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कांवड़ यात्रा के दौरान कलेक्टर का बड़ा फैसला: सुबह 6 से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

कांवड़ यात्रा के दौरान कलेक्टर का बड़ा फैसला: सुबह 6 से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

इंदौर – श्रावण मास में कांवड़ यात्रा की सुचारु और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर खंडवा रोड पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश बुधवार से प्रभावी हो गया है और श्रावण मास के समापन तक लागू रहेगा।

🚛 ट्रकों और भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजने के निर्देश

नए आदेश के मुताबिक:

इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले सभी भारी मालवाहक वाहन

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर प्रतिबंधित रहेंगे

इन वाहनों को एबी रोड होते हुए सनावद की ओर डायवर्ट किया गया है

यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहकों पर लागू होगा; अन्य छोटे और हल्के वाहनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

🕉️ कांवड़ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फैसला

श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और खंडवा रोड इन यात्राओं का मुख्य मार्ग होता है।कांवड़ियों की सुरक्षा, सहज यात्रा और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हमने ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए यह व्यवस्था लागू की है।”

– आशीष सिंह, कलेक्टर, इंदौर

📌 प्रभावित क्षेत्र और मार्ग

प्रभावित मार्ग: इंदौर-खंडवा रोड

वैकल्पिक मार्ग: एबी रोड → सनावद रूट

समय सीमा: प्रतिदिन सुबह 6:00 AM से रात 9:00 PM तक

लागू अवधि: पूरे श्रावण मास के दौरान

⚠️ प्रशासन की अपील

प्रशासन ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अपील की है कि वे नए ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सहयोग करें। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है

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