औरैया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

औरैया। जिले के सहायल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के करपांच साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2021 का है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग की शिकायत पर सहायल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई।
सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने पूर्व बयान से मुकर गई और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अरविंद कुमार सक्सेना को दोषी माना।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने की। अदालत के फैसले के बाद मामले का न्यायिक निस्तारण हुआ।
Poonam Report



