चार मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त एससी आरक्षण पर रोक, मायावती ने सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की

लखनऊ, 18 सितंबर। उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की है।
मायावती ने कहा कि सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज और जालौन में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के धन से बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था को सामान्य 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग बताया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अदालत में इस आधार पर प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद इन मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। ऐसे में राज्य सरकार को बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक राहत के लिए अपील करनी चाहिए।
मायावती ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कही। उनके अनुसार, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के उद्देश्य और एससी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चार मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर अंतरिम रोक लगाई है। अदालत की कार्यवाही के बाद इस व्यवस्था को लेकर दाखिले की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर अब राज्य सरकार के रुख पर नजर रहेगी।
Poonam Report



