22 वर्ष पूर्व हत्या व बलवा की घटना के मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की की नोटिस की चश्पा
अदालती कार्यवाही में न पहुंचने पर कोर्ट ने जारी किए है आदेश

ब्यूरो चीफ हमीरपुर
हरीश राज चक्रवर्ती
हमीरपुर। 22 वर्ष पूर्व हत्या, बलवा सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे के मुख्य आरोपी राजेंद्र धमाका के खिलाफ कुर्की के लिए उद्घोषणा के तहत घर में नोटिस चश्पा की गई है। कस्बा इंचार्ज ने मुख्य आरोपी के गांव पहुंचकर उसके घर पर नोटिस चश्पा की है।
सुमेरपुर कस्बे में वर्ष 2001 में छात्र शिवकरन बस स्टैंड में कालेज जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। जिससे आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर बवाल काटा था और वाहनों में आग लगा दी थी।
इसका नेतृत्व छात्र नेता राजेंद्र धमाका ने किया था। इस घटना में पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी थी। जिसमें छात्र दिनेश सोनकर की मौत हो गई थी। पुलिस ने राजेंद्र धमाका सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले के आरोपी अदालती कार्यवाही पूर्ण पूरी कर रहे हैं। लेकिन कस्बे के निवासी अनुज उर्फ गुड्डू सिंह व राजेंद्र धमाका अदालती कार्यवाही में नहीं पहुंच रहे हैं। जिसके तहत अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए थे। जिस पर कस्बा निवासी अनुज उर्फ गुड्डू सिंह के अचल संपत्तियां को सील कर दिया गया है।
अब इसी के तहत मुख्य आरोपी राजेंद्र धमाका के घर कुर्की उद्घोषणा की नोटिस चश्पा की गई है। कस्बा इंचार्ज प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज के निर्देश पर राजेंद्र धमाका पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम गिरसी थाना रेउना कानपुर नगर
पहुंचकर नोटिस चश्पा किया है। साथ ही आरोपी की तलाश भी की गई। लेकिन वह गांव में नहीं मिला। 22 वर्ष पूर्व हुई घटना पर हो रही कार्रवाइयों से इस घटना के आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है।