एसएसआई की प्रभावी पैरवी से गांजा अभियुक्त को मिला कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

ब्यूरो चीफ हमीरपुर
हरीशराज चक्रवर्ती
हमीरपुर। पुलिस अधीक्षक डा. दीक्षा शर्मा के निर्देश पर मुस्करा थाने मे कार्यरत वरिष्ठ उप निरीक्षक नंदकिशोर यादव द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जरिया थाने में 28 जनवरी 2018 को पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में दोषसिद्ध होने पर एफटीसी द्वितीय न्यायालय द्वारा कठोर कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विवेचक रहे वरिष्ठ उपनिरीक्षक नंदकिशोर यादव ने बताया कि अभियुक्त राजेंद्र कुमार राजपूत पुत्र स्व. धरमपाल निवासी खेड़ा शिलाजीत थाना जरिया के कब्जे से क्षेत्र में बेचने के लिये 6 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था।
जिस पर उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की गयी। जिसे आज माननीय एफटीसी द्वितीय कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध होने पर एक वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।