
जयपुर: Rajasthan सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए फैसले के अनुसार, अब दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इस बदलाव को लेकर राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है।
क्या था पहले नियम?
राजस्थान में पहले यह प्रावधान था कि जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं, वे पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस नियम को जनसंख्या नियंत्रण से जोड़कर लागू किया गया था।
क्या बदला अब?
राज्य सरकार ने इस शर्त को हटाने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार व्यापक होना चाहिए और इस तरह की शर्तें उम्मीदवारों की पात्रता को सीमित करती हैं।
किन चुनावों पर लागू होगा फैसला?
नगर निकाय चुनाव
पंचायत चुनाव
यह बदलाव आगामी चुनावों से प्रभावी होगा, जिसके लिए विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली बता रहे हैं, जबकि कुछ जनसंख्या नियंत्रण नीति पर असर की बात कह रहे हैं।
सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग नए नियमों के तहत चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इस फैसले को स्थानीय राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है।
(Poonam Report)



