
एक शादी समारोह में बुकिंग होने के बावजूद बैंड सेवा उपलब्ध नहीं कराने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) मानते हुए संबंधित बैंड संचालक को जिम्मेदार ठहराया।
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने पहले से बैंड की बुकिंग और भुगतान किया था, लेकिन तय समय पर बैंड पार्टी समारोह में नहीं पहुंची। इससे शादी के आयोजन में परेशानी हुई, जिसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।
सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर माना कि सेवा प्रदाता अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। आयोग ने शिकायतकर्ता को उचित राहत देने और नियमानुसार मुआवजा तथा अन्य देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करता है और सेवा प्रदाताओं को अपने अनुबंध और वादों का पालन करने का संदेश देता है।
फिलहाल संबंधित पक्ष आयोग के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।
(Poonam Report)



