69 हजार शिक्षक भर्ती: कटऑफ तारीख तक BTC पास नहीं तो नियुक्ति का हक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती में निर्धारित कटऑफ तारीख तक जरूरी शैक्षिक योग्यता पूरी होना अनिवार्य है। बाद में परीक्षा पास करने के आधार पर अभ्यर्थी पिछली तारीख से पात्रता का दावा नहीं कर सकते।
मामला बलिया निवासी दिलीप कुमार यादव और तीन अन्य अभ्यर्थियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के लिए 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। भर्ती के नियमों के अनुसार उस समय तक अभ्यर्थियों के पास दो वर्षीय BTC प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना जरूरी था।
याचिकाकर्ता निर्धारित तारीख तक BTC परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने बैक पेपर दिया और अगस्त 2019 में उनका BTC प्रमाणपत्र जारी हुआ। इसके बावजूद उनका आवेदन स्वीकार किया गया, उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला और चयन के बाद सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति भी दी गई। कुछ समय तक उन्हें वेतन भी मिलता रहा।
बाद में वर्ष 2025 में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनकी पात्रता की जांच की गई। जांच में यह सामने आया कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक उनके पास आवश्यक BTC योग्यता नहीं थी। इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अभ्यर्थियों ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि केवल आवेदन स्वीकार हो जाने, प्रवेश पत्र जारी होने, भर्ती परीक्षा में शामिल होने, परीक्षा पास करने या बाद में नियुक्ति मिल जाने से निर्धारित शैक्षिक योग्यता की कमी पूरी नहीं हो जाती। भर्ती की अधिसूचना में तय पात्रता और कटऑफ तारीख का पालन करना जरूरी है।
अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय तक सेवा करने और वेतन प्राप्त करने का तर्क भी रखा गया, लेकिन अदालत ने इसे नियुक्ति को वैध बनाए रखने का आधार नहीं माना। अदालत के अनुसार यदि नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यता निर्धारित तारीख पर पूरी नहीं थी, तो बाद में योग्यता हासिल करने से पिछली तारीख से पात्रता पैदा नहीं हो जाती।
यह फैसला शिक्षक भर्ती की उन प्रक्रियाओं में कटऑफ तारीख के महत्व को रेखांकित करता है, जहां किसी पद के लिए विशेष शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होती है। भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण संबंधित विज्ञापन और नियमों के अनुसार किया जाता है।
Poonam Report



