हाईकोर्ट का आदेश: अभ्यर्थी की लंबाई दोबारा मापी जाए, रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश

एक भर्ती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को अभ्यर्थी की लंबाई (Height) दोबारा मापने का निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने कहा है कि लंबाई का दोबारा मापन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाए और उसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
सूत्रों के मुताबिक, यह आदेश अभ्यर्थी द्वारा ऊंचाई मापन को लेकर उठाई गई आपत्ति के बाद दिया गया है। अदालत ने निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर देते हुए दोबारा मापन कराने के निर्देश दिए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में दोबारा शारीरिक माप कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप हो।
फिलहाल संबंधित विभाग को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए दोबारा मापन कर रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई में रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
(Poonam Report)



