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हिमाचल: प्रेम विवाह करने वाली युवती को राजस्थान ले गई पुलिस, हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाली एक युवती को पुलिस द्वारा राजस्थान ले जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार, युवती ने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह किया था। इसके बावजूद पुलिस उसे राजस्थान ले गई, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि कोई बालिग महिला अपनी मर्जी से विवाह करती है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी बालिग व्यक्ति की स्वतंत्रता में बिना उचित कानूनी आधार के हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अदालत ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब देने का निर्देश दिया है।
Poonam Report



