
दिल्ली की अदालत ने IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रांची और पुरी के रेलवे होटलों के ठेके से जुड़े कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जांच के दौरान 44.75 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की गईं। एजेंसी का आरोप है कि रेलवे होटलों का ठेका देने के बदले कम कीमत पर जमीन के हस्तांतरण से जुड़ा लेनदेन हुआ। आरोपों के मुताबिक बाद में इस जमीन और कंपनी का नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तक पहुंचा।
अदालत के आदेश के बाद अब मामले में मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोप तय होना अदालत द्वारा दोष सिद्ध होना नहीं है; मामले में आरोपों की न्यायिक जांच आगे जारी रहेगी।
Poonam Report



