सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स: पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी
केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल गेन टैक्स (Special Additional Excise Duty) में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नई दरें 3 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं। सरकार यह समीक्षा हर पंद्रह दिन में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू ईंधन उपलब्धता को ध्यान में रखकर करती है।
नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स ₹2.50 से बढ़ाकर ₹3.50 प्रति लीटर, डीजल पर ₹15.50 से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर और ATF के निर्यात पर ₹14.50 से बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से तेल कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर असर पड़ सकता है, जबकि घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, देश में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर इस फैसले का तत्काल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह टैक्स केवल निर्यात पर लागू होता है।
Poonam Report



